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१९९१ में कर्नाटक राज्य ने अपने निजी मेडिकल कॉलेज में सरकारी कोटे से दाखिला लेने वालों क लिए २०००रूपए का शुल्क,कर्नाटक के मूल निवासियों के लिए २५००० रूपए,बाहरी राज्यों के लिए ६०००० का शुल्क निर्धारित किया था| कर्नाटका की इस केपीटेसन फी व्यवस्ता को मोहिनी जैन के द्वारा चुनोती दी गयी जो उत्तरप्रदेश की थी | मोहोनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य १९९२ के वाद में सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय दिया की शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है क्यूंकि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति गरिमा पूर्ण जीवन से वंचित रह सकता है इस कारन निजी कॉलेज के द्वारा लगायी जाने वाली केपिटेसन फी असवेंधानिकहै
गौरव परतें